PAN-Aadhaar Link Status Check: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल नकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए PAN कार्ड का आधार से लिंक होना जरूरी है।
यदि आपका PAN और आधार लिंक नहीं है, तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और बांकी वित्तीय लेनदेन में दिक्कत आ सकती है।
PAN-Aadhaar लिंक न होने के नुकसान
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फाइल नहीं होगा ITR
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इनएक्टिव हो सकता है PAN कार्ड
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म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इनवेस्ट नहीं कर पाएंगे
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बैंक लेनदेन में परेशानी
ऐसे चेक करें PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस?
अगर आपको नहीं पता कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं।
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स्टेप बाय स्टेप गाइड
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं।
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होमपेज पर ‘Link Aadhaar Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
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अपना PAN नंबर और आधार नंबर भरें।
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सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर दिखाई देगा कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं।
PAN-Aadhaar लिंक नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका PAN और आधार लिंक नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए ₹1000 तक का लेट फीस देना पड़ सकता है।
PAN-Aadhaar लिंक करने का तरीका
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इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएं।
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‘Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
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PAN और आधार नंबर डालें।
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OTP वेरिफिकेशन करें (आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा)।
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सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।
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