Pan Aadhaar Link: जल्द करवा लें आधार को पैन से लिंक, वरना देना पड़ सकता है भारी जुर्माना!

Pan Aadhaar Link: जल्द करवा लें आधार को पैन से लिंक, वरना देना पड़ सकता है भारी जुर्माना!Pan Aadhaar Link: Get Aadhaar linked with PAN soon, otherwise you may have to pay a heavy fine!

Pan Aadhaar Link: जल्द करवा लें आधार को पैन से लिंक, वरना देना पड़ सकता है भारी जुर्माना!

नई दिल्ली। आपने अगर अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक है। 30 सितंबर के बाद आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाएंगे। सितंबर के अंत तक अगर आपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक यदि आपने 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपका आधार और पैन कार्ड सही समय पर लिंक नहीं होता है तो आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय पेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।

बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar link) करना अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 30 सितंबर 2021 के बाद कोई भी व्यक्ति कैंसिल्ड या निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर IT एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

लग सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत अगर आप समय सीमा के अंदर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा और इसका इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

आधार से लिंक नहीं कराने पर Invalid हो जाएगा पैन कार्ड
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना जरुरी है क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती है और अगर आपको पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आप पेन कार्ड से संबंधित काम नहीं करवा पाएंगे। इसी कड़ी में सीबीडीटी ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

इस तरह से चेक कर सकते हैं स्टेटस

पैन कार्ड लिंक के स्टेटस को आप www.incometaxgov.in पर लॉगइन करके चेक कर सकते हैं। इस साइट में जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। साथ ही अपने पैन कार्ड के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं।

इस तरह करें लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
– फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
– सभी बॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
SMS के जरिए भी करवा सकते हैं लिंक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से आप SMS भेजकर भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN 12-digit Aadhaar 10-digit PAN को टाइप करना होगा। वहीं इस SMS को आपको 567678 या 561561 पर भेजना होगा।

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