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PAN-Aadhaar Link Deadline : 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ना होगा जरूरी ! नहीं तो देना पड़ सकता 1000 रूपए लेट फीस

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Bansal News
PAN-Aadhaar Link Deadline : 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ना होगा जरूरी ! नहीं तो देना पड़ सकता 1000 रूपए लेट फीस

नई दिल्ली। PAN CARD  आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ''आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

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1 अप्रैल से निष्क्रिय होगा पैन कार्ड

आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।'' विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, ''जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें!'' वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ''छूट श्रेणी'' में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं।

30 मार्च को जारी किया था परिपत्र

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है, दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

पैन कार्ड हो जाएगा सस्पेंड

यहां पर तय डेडलाइन 31 मार्च के बाद अगर कोई आधार कार्ड में पैन कार्ड लिंक करते है पैन सस्पेंड हो जाएगा वहीं पर ₹1000 लेट फीस के साथ यह प्रोसेस की जा रही है। हालांकि कई लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा एक जैसा नहीं होने के कारण वे इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।  31 मार्च तक दोनों नंबर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना होगा। कहा जा रहा है कि, 10 साल पहले जिनके आधार कार्ड बने थे, उनके आधार में डेट ऑफ बर्थ की जगह बर्थ ऑफ ईयर दर्ज है। इन्हें जन्मतिथि का मान्य प्रमाण पत्र लगाकर आधार में वह अपडेट कराना होगा। कुछ लोगों के आधार और पैन में नाम की और सरनेम की स्पेलिंग अलग-अलग है उसे भी अपडेट कराना जरूरी है।

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