Pakistan Rape Law: पाकिस्तान में दुष्कर्म के खिलाफ बना नया कानून, दोषियों के लिए कड़ी सज़ा के प्रवाधान

Pakistan Rape Law: पाकिस्तान में दुष्कर्म के खिलाफ बना नया कानून, दोषियों के लिए कड़ी सज़ा के प्रवाधान

Anti Rape Ordinance in Pakistan: पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए नया कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत दुष्कर्मियों को दवा देकर नपुंसक भी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (President Arif Alvi) ने नए दुष्कर्म रोधी अध्यादेश (Anti Rape Ordinance) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नए कानून में दुष्कर्म के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन करने समेत सज़ा के कड़े प्रावधान हैं।

तैयार किया जाएगा नेशनल रजिस्टर
बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए लाए गए नए कानून का मकसद मुकदमों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सज़ा देना है। नए कानून में बलात्कार के दोषियों को केमिकल कैस्ट्रेशन यानी केमिकल के इस्तेमाल से नपुंसक भी बनाया जा सकता है। नए कानून के तहत यौन अपराध में शामिल लोगों का नेशनल रजिस्टर तैयार किया जाएगा।

उजागर नहीं की जाएगी पीड़िता की पहचान
पीड़िता की पहचान गुप्त रखी जाएगी, पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेप के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। ये अदालतें चार महीनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुना सकेंगी।

जांच में लापरवाही बरतने पर जेल
बलात्कार के मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और सरकारी अधिकारियों को तीन साल तक जेल हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कुछ दिन पहले ही कड़ा कानून लाने की घोषणा की थी।

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