भोपाल: केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा। बता दें कि सरकार का ये आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा।
इस आदेश के बाद अब प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा और व्यापारी को स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे व्यापारी प्याज बेचने से इनकार नहीं कर पाएगा। सरकारी अफसर भी स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं सरकार के इस आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। बता दें बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टॉक लिमिट तय की थी।
सरकार के आदेश के बाद लग सकती है प्याज के दाम पर लगाम
सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। कुछ दिनों पहले प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। अब भी वह 40 से 60 रुपए किलो बिक रही है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टॉक सीमा तय की थी। स्टॉक लिमिट तय करने से प्याज के दाम 10 से 15 रु प्रति किलो तक कम हो सकते हैं। हालांकि ये लिमिट प्याज की खेती करने वाले किसानों पर लागू नहीं होगी।
राजधानी में प्याज की आवक करीब 180 मीट्रिक टन
राजधानी में प्याज की रोजाना आवक 180 मीट्रिक टन है। जिसमें से 110 मीट्रिक टन प्याज नासिक से आ रही है। बाकी प्याज रतलाम, शाजापुर, शुजालपुर आष्टा, ब्यावरा से आ रही है।