हाइलाइट्स
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दिल्ली कोचिंग हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
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SC-डेथ चैंबर बन चुके हैं दिल्ली के कोचिंग संस्थान
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केंद्र और दिल्ली सरकार को SC का नोटिस
UPSC Aspirants Death: दिल्ली के राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैंबर बताया।
कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर कोर्ट चिंतित
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं ?
कोर्ट ने मांगी सुरक्षा की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और MCD को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है।
इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली HC के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर NOC नहीं है, उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। कोचिंग फेडरेशन ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इन तीन स्टूडेंट्स की हुई मौत
दिल्ली के राउ IAS कोचिंग के बेसमेंट की लाइब्रेरी में 27 जुलाई को पानी भर गया था। इसमें डूबकर श्रेया यादव, नेविन डाल्विन और तान्या सोनी की मौत (UPSC Aspirants Death) हो गई थी।
2 अगस्त को दिल्ली HC ने CBI को सौंपी जांच
सुप्रीम कोर्ट से पहले कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को केस की जांच CBI को सौंपी थी। जांच की निगरानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी करेंगे। कोर्ट का कहना था कि लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है।
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार
दिल्ली पुलिस ने सड़क से गुजरे मनुज कथूरिया को अरेस्ट किया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप सड़क पर जा रहे किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं ? आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है, जब आप अपराधी को गिरफ्तार करें, निर्दोष को नहीं। अगर आप किसी निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो ये दुख की बात है। अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं काटा। कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी थी।