Old Vehicle Rules: अगर आपके पास है 10 साल पुराना वाहन, तो जान लीजिए यह खबर, वरना रद्द होगा पंजीकरण

Old Vehicle Rules: अगर आपके पास है 10 साल पुराना वाहन, तो जान लीजिए यह खबर, वरना रद्द होगा पंजीकरण Old Vehicle Rules: If you have a 10 year old vehicle, then know this news, otherwise the registration will be canceled

Old Vehicle Rules: अगर आपके पास है 10 साल पुराना वाहन, तो जान लीजिए यह खबर, वरना रद्द होगा पंजीकरण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार एक जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों Old Vehicle Rules का पंजीकरण रद्द कर देगी। हालांकि, सरकार ऐसे वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके।

हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इस सप्ताह के शुरू में जारी एक आदेश के अनुसार, ऐसे डीजल वाहनों के लिए कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा जिन्होंने पंजीकरण के 15 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे।

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