Old Pension Scheme: होली पर पुरानी पेंशन का मिलेगा फायदा ! 31 अगस्त 2023 मोदी सरकार ने डेट की जारी

केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक ताजा अपडेट जारी किया है। जिसमें नई पेंशन योजना ( New Pension Scheme) की जगह पुरानी पेंशन योजना को चुनने का मौका मिला है।

Old Pension Scheme: होली पर पुरानी पेंशन का मिलेगा फायदा !  31 अगस्त 2023 मोदी सरकार ने डेट की जारी

Old Pension Scheme Update: जैसा कि, सब जानते है होली का त्योहार आ रहा है वहीं पर इस मौके पर पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हां केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर एक ताजा अपडेट जारी किया है। जिसमें नई पेंशन योजना ( New Pension Scheme) की जगह पुरानी पेंशन योजना को चुनने का मौका मिला है।

31 अगस्त 2023 के बाद नहीं मिलेगा मौका

आपको बताते चलें कि, पुरानी पेंशन योजना के संबंध में ताजा आदेश जारी किया है. इसके अनुसार, अब कुछ केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं. इस आदेश के तहत जो भी केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे, उन्हें नया विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। जिसमें फायदा लेने के लिए अगर पात्र कर्मचारी डेडलाइन के समाप्त होने से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें स्वत: नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा. इसका मतलब हुआ कि 31 अगस्त 2023 तक पात्र केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योजना के जिस भी विकल्प को चुनेंगे, वहीं अंतिम माना जाएगा।

जानिए कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा

आपको बताते चलें कि, स सुविधा का लाभ वैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त हो चुके थे या उनके पद की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना पहले ही जारी हो गई थी। माना जा रहा है कि, 22 दिसंबर 2003 से पहले जो भी केंद्रीय कर्मचारी बहाल हो चुके थे या उनकी बहाली की अधिसूचना जारी हो गई थी, वे पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

पुरानी पेंशन योजना का होना क्यो जरूरी

आपको बताते चलें कि, पुरानी पेंशन योजना का फायदा हर किसी सरकारी कर्मचारी के लिए खास होता है जिसमें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत मिलता था, जिसे अब कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नाम से जाना जाता है. इस योजना के तहत साल 2004 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक तय रकम मिलती है. पेंशन की रकम का निर्धारण रिटायरमेंट के समय के वेतन के आधार पर होता है।

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