Obc Reservation: सभी भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण पर होंगी, 27 फीसदी आरक्षण पर रोक बरकरार

Obc Reservation: All recruitment process will be on 14% reservation, stay on 27% reservation remainsObc Reservation: सभी भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण पर होंगी, 27 फीसदी आरक्षण पर रोक बरकरार

Obc Reservation: सभी भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण पर होंगी, 27 फीसदी आरक्षण पर रोक बरकरार

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट ने इस सुनवाई में ओबीसी वर्ग के 27 फीसदी आरक्षण पर अपनी रोक को बरकरार रखा है। वहीं कोर्ट ने इसके आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए ओबीसी वर्ग की सभी भर्तियों को 14 फीसदी रिजर्वेशन के साथ करने के आदेश दिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। बता दें कि रिजर्वेशन पर फैसले में देरी होने से भर्ती प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही थी।  इन परेशानियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। जहां भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार करने के आदेश दिए है।

यह है पूरा मामला
प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षक देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया था। वहीं ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50% से भी अधिक हो रहा है। इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई है। जिस पर कोर्ट की सुनवाई जारी है। रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियों में भी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार होगी। साथ ही कोर्ट की अगली सुनवाई 10 अगस्त को रखी गई है।

इससे पहले भी हुई थी सुनवाई

ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में इससे पहले भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कई याचिकाओं के जवाब नहीं पेश किए गए थे। जिसपर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक राज्य सरकार जवाब पेश नहीं करेगी तब तक 27% आरक्षण के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी।

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