GST On Online Payment: सोमवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक हुई. इस बीच बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators) पर 18% जीएसटी लगाने वाले एलान पर थी.
हालांकि इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है. जिसे अभी के लिए फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है.
अभी मुद्दे पर नहीं हुआ निर्णय
बता दें इस मामले पर बैठक में फिटमेंट कमेटी की ओर से ये बात कही गई थी कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से इस कमाई पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाए. इसलिए GST काउंसिल की सोमवार को हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था.
लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इस पर फैसला (GST on online transactions) लेते हुए कहा कि जीएसटी मीटिंग में 2000 या उससे कम के ट्रांजेक्शन पर 18 फीसदी लगाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन 2,000 रूपए से कम की ट्रांजेक्शन पर होने वाली कमाई पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर टैक्स लगाने की चर्चा जरूर की गई थी.
लेकिन अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जिसके बाद इस मुद्दे को फिटमेंट कमेटी पर छोड़ दिया गया है. इस मुद्दे पर कमेटी द्वारा विचार के बाद जीएसटी काउंसिल को रिपोर्ट सौंपी जाएगी.
हालांकि फिटमेंट कमेटी का मानना है कि इस तरह के जीएसटी से ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.