अब जमा करना होगी स्कूल फीस, नहीं तो अगली क्लास में प्रमोट होना मुश्किल

भोपाल: लोक शिक्षण संचालनालय ने कोरोना काल में अब स्कूल फीस को जमा करना अनिवार्य कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने साफ-साफ कहा है कि जो भी विद्यार्थी ट्यूशन फीस जमा नहीं करते हैं उन्हें आगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस आदेश को अमल में लाने के लिए विभाग ने सभी गैर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स को फीस जमा करने को कहा है।
इस संबंध में उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के के द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि निजी स्कूल आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, जिससे स्कूल कर्मचारियों व शिक्षकों को सैलरी का भुगतान करने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि कोरोना संक्रमण में शासन ने सिर्फ शिक्षण शुल्क लेने की छूट दी हुई है। इसके अलावा स्कूल कोई शुल्क नहीं वसूल सकते हैं।
स्कूलों का आरोप अभिभावक नहीं दे रहे ट्यूशन फीस
स्कूलों का आरोप है कि ज्यादातर बच्चों के अभिभावक शिक्षण शुल्क का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं, जिससे की शिक्षकों को वेतन देने में दिक्कतें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालकों ने न्यायालय से भी राहत लेते हुए शिक्षण शुल्क का भुगतान एक मुश्त अथवा किश्तों में लेने को कहा है। शासन के आदेश में साफ है कि जिस विद्यार्थी की शिक्षण शुल्क नहीं जमा होगा उसे आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये आदेश सभी कक्षाओं के लिए लागू होगा।
नियमित क्लासेस लगने पर देनी होगी फीस
विभाग ने 15 दिसंबर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं प्रारंभ की है। इसलिए स्कूल भी नियमित रूप से चल रहा है। इसलिए स्कूल संचालक की अन्य गतिविधियां भी कर रहे हैं। विभाग ने साफ किया है कि ऐसे स्कूलों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त फीस लेने की छूट है वे जनवरी 2021 से सत्र के अंत तक की अवधि तक फीस ले सकते हैं।