अब बिना अनुमति फीस नहीं बढ़ा पाएंगे निजी स्कूल संचालक, जिला शिक्षाधिकारियों को जारी किए आदेश

अब बिना अनुमति फीस नहीं बढ़ा पाएंगे निजी स्कूल संचालक, जिला शिक्षाधिकारियों को जारी किए आदेश

Image source: kalingatv

भोपाल: कोरोना काल के बाद स्कूल खुलने की खबर के बाद अब अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, अब निजी स्कूलों में बढ़ती फीस को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक अब स्कूल संचालक अपनी मर्जी से फीस नहीं बड़ा सकेंगे और अगर स्कूल संचालक फीस बढ़ाएंगे तो उन्हें कारण बताना होगा। शासन की अनुमति के बगैर अगर फीस बढ़ाई गई तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

इस बात की जानकारी स्कूली शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने सोमवार को भोपाल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ली, इसमें वर्तमान में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें स्कूल फीस ना बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए गए, आइए जानते हैं….

  • बैठक में 10वीं-12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने का लेने का निर्णय लिया गया है।
  • इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस साल किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।
  • आगामी सत्र में अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है, तो उसके लिए उसे शासन की अनुमति लेना होगी। फीस बढ़ाने का कारण भी बताना होगा।
  • आगे मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकल कक्षाओं की परीक्षा निजी स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। लेकिन इन स्कूलों को हर हाल में कोरोना बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा। बच्चे किस तरह सुरक्षित ढंग से परीक्षा दें, इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल संचालकों की रहेगी।

स्कूल संचालक नहीं कर पाएंगे मनमानी

स्कूल शिक्षा मंत्री ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते फिलहाल आम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस स्थिति में कोई भी निजी स्कूल संचालक अगर पेरेंट्स के साथ मनमानी करता है तो यह बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इस स्थिति में स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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