Delhi HC का अहम आदेश, अब कार में अकेले रहने पर भी लगाना होगा मास्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 (COVID19 Pandemic) के बढ़ते मामले और सरकार की नई पाबंदियों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार 7 अप्रैल को एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्राइवेट गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बाद भी मास्क पहनना जरूरी है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला दिया है। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने राजधानी में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone. It states that a mask acts as a 'suraksha kavach' which would prevent the spread of COVID19. pic.twitter.com/litzyIQ4iN
— ANI (@ANI) April 7, 2021
दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू
कल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी वाले दूसरे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है।
दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी
गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले तीन हफ्तों से कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दो मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, हालांकि पहले की तुलना में इस बार संक्रमण दर कम है,लिहाजा किसी भी तरह लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है।