MP NEWS: अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना जरूरी, नियम तोड़ने पर सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बाइक चालकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। जहां पहले टू व्हीलर चलाने वाले को ही हेलमेट पहनने की जरूरत...

MP NEWS: अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना जरूरी, नियम तोड़ने पर सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस

MP NEWS: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बाइक चालकों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। जहां पहले टू व्हीलर चलाने वाले को ही हेलमेट पहनने की जरूरत होती थी, लेकिन अब पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर फाईन से लेकर लाइसेंस तक सस्पेंड किया जा सकता है।

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800 रूपये देना होगा फाईन

बता दें कि अब टू व्हीलर चलाने के दौरान बिना हेलमेट पहने पकड़े जाने पर चालक से 300 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा जबकि पीछे बैठने वाले से जुर्माने के रूप में 500 रूप वसूले जाएंगे। यानि कुल 800 रुपए जुर्माना लग जाएगा।

एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बताया कि पहली बार में बिना हेलमेट मिलने वाले व्यक्ति पर धारा 206 (4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ चालक पर हेलमेट से जुड़ी कार्रवाई की जाती थी। अब चालक और पीछे बैठी सवारी, दोनों पर नियम लागू होगा।

सस्पेंड या रद्द हो सकता है लाईसेंस

इसके अलावा हेलमेट न पहने हुए पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ ही वाहन चला रहे व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। लाइसेंस तब बहाल होगा जब व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से कम से कम दो दिन की ट्रेनिंग लेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति लगातार दो बार बिना हेलमेट टू व्हीलर चलाता मिलता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

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इससे पहले ड्रिंक एंड ड्राइव केस में ही लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाती थी। बता दें कि नया नियम पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 15 जून से नए नियमों के तहत, सख्ती बरतनी शुरू कर दी जाएगी।

इन्हें मिलेगी छूट

अगर बाइक चालक के साथ 4 साल या फिर उससे छोटा बच्चा बाइक पर बैठा हुआ है तो उसे हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। इसके अलावा सिख लोगों को भी बिना हेलमेट वाहन चलाने की रियायत दी गई है।

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