DGCA Advisory for Flights: अब फ्लाइट में गंदी हरकत करना पड़ सकता है भारी, DGCA ने एयरलाइंस को दिया ये निर्देश

DGCA Advisory for Flights: अब फ्लाइट में गंदी हरकत करना पड़ सकता है भारी, DGCA ने एयरलाइंस को दिया ये निर्देश DGCA Advisory for Flights: Now dirty acts in flight may have to be heavy, DGCA gave this instruction to airlines

DGCA Advisory for Flights: अब फ्लाइट में गंदी हरकत करना पड़ सकता है भारी, DGCA ने एयरलाइंस को दिया ये निर्देश

DGCA Advisory for Flights: एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट में यात्री द्वारा सह-यात्रियों पर कथित तौर पर पेशाब करने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी है, जो  पिछले कई दिनों से काफी सुर्खियों में है। घटना के बाद तो एफआईआर भी रजिस्टर हो चुका है। वहीं फ्लाइट्स में गंदी हरकत करने वाली यात्रिओं से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी किया है।

एयरलाइंस रेगुलेटर ने कहा है कि फ्लाइट में जरूरत पड़ने पर रोकथाम के उपकरणों (Restraining Device) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे लेवल 3 टाइप यानी अपमानजनक शारीरिक हिंसक श्रेणी के अनियंत्रित यात्रियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विमान के केबिन में रखे उपकरणों की सलाह देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब सभी सुलह के उपाय समाप्त हो गए हों तो निरोधक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। नागरिक उड्डयन नियम (सीएआर) केबिन क्रू को इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार के नतीजों और परिणामों के बारे में यात्री को सूचित करने के लिए जिम्मेदार बनाता है।

DGCA ने कहना है कि हाल के मामलों ने हवाई सफर कराने वाली एयरलाइंस की छवि को धूमिल किया है। DGCA के बयान में कहा गया कि हाल के दिनों में हुई फ्लाइट के दौरान विमान में कुछ यात्रियों के बुरे-व्यवहार और अनुचित आचरण की कुछ घटनाओं पर DGCA ने ध्यान दिया है। जिसमें यह देखा गया है कि पोस्ट होल्डर्स, पायलट और केबिन क्रू सदस्य उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

बता दें कि ये डिवाइस हथकड़ी जैसा दिखता है। खासतौर पर केबिन क्रू की मदद के लिए ये उपकरण फ्लाइट में रखा जाता है। भारत में एयर एशिया जैसी कुछ एयरलाइंस इसे एयरक्राफ्ट केबिन में रख रही हैं।

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