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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की जहां राजधानी में अब होटल, क्लब आदि बार में देर रात 3 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी। जिन होटलों, क्लबों आदि के पास शराब के 24 घंटे संचालन का लाइसेंस है, वे पहले की ही तरह संचालन करेंगे। सरकार ने इसके साथ ही भारतीय और विदेशी शराब को होटल, क्लब और रेस्तरां आदि के छत, बालकनी समेत अन्य लाइसेंस प्राप्त एरिया में परोसने की अनुमति भी दी है, बशर्ते सार्वजनिक स्थानों से यह दिखना नहीं चाहिए।
दुकानदारों पर होगी सुरक्षा की जिम्मेदारी
शराब बेचने वाले दुकानदारों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने के अलावा दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कानून व्यवस्था और परिसर के आसपास की सुरक्षा के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। किसी तरह के उपद्रव की शिकायत मिलने पर दुकान का लाइसेंस रद्द हो सकता है।
मनोरंजन की भी होगी अनुमति
बार में किसी भी प्रकार के मनोरंजन और प्रदर्शन की भी अनुमति दी गई है, जिसमें गीत-संगीत, म्यूजिकल परफॉरमेंस, डांस, लाइव बैंड, कैरिआके शामिल है। बार काउंटर पर खुली हुई शराब की बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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