जिम्मेदार हाजिर हो: पेसा एक्ट को दरकिनार कर अधिसूचित जिलों में दिए रेत खनन के ठेके, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

PESA Act MP News: हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह के अंदर जिम्मेदारों को देना है जवाब, पढ़ें पूरी खबर...

जिम्मेदार हाजिर हो: पेसा एक्ट को दरकिनार कर अधिसूचित जिलों में दिए रेत खनन के ठेके, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाइलाइट्स

  • पेशा एक्ट का उल्लंघन कर रेत माफियाओ को दिया खनन का ठेका
  • अधिसूचित जनजाति क्षेत्रों में खनन के लिए पंचायतों की अनुमति जरुरी
  • मंडला जनपद उपाध्यक्ष ने एमपी हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका

PESA Act MP News: मध्यप्रदेश में पेसा कानून (PESA Act) यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) का उल्लंघन कर अधिसूचित जिलों में रेत खनन के ठेके दे दिये गए हैं।

इसे लेकर एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिका WP/11465/2024 की प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस रविमाली मठ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा की गई।

मंडला की 26 खदानों से जुड़ा है मामला

पेसा एक्ट (PESA Act MP News) के उल्लंघन से जुड़ा ये पूरा मामला एमपी के मंडला जिले की 26 खदानों में रेत खनन का ठेका दिया जाने से जुड़ा हुआ है।

जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में याचिका मंडला के जनपद उपाध्यक्ष संदीप सिंगौर ने लगाई है।

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याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद साह ने की है।

बता दें कि मंडला, डिंडोरी, शहडोल, धार, झाबुआ, बड़वानी आदि जिले संविधान की अनुसूची छः के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

ग्राम सभा की अनुशंसा जरुरी

जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि पेसा एक्ट (PESA Act MP News) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित जिलों में रेत खनन के लिए संबंधित ग्राम सभा की अनुशंसा और अनापत्ति लेना आवश्यक है।

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वहीं याचिकाकर्ता ने बताया कि मंडला में 26 अधिसूचित रेत खदानों से रेट उत्खनन करने का तीन साल के लिए विधि विरूद्ध रूप से ठेका दिया गया है।

वंशिका कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लिखित में कांट्रेक्ट भी निष्पादित कर दिया गया है।

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इन्हें दिया गया नोटिस

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याचिका (PESA Act MP News) में चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव मीनिंग एवं मिनरल विभाग वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव, जनजातिया कार्य विभाग वल्लभ भवन भोपाल, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग वल्लभ भवन भोपाल, मैनेजिंग डायरेक्टर,मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल, जिला माइनिंग ऑफिसर मण्डला, जिला माइनिंग ऑफिसर जबलपुर, कलेक्टर मंडला, कलेक्टर जबलपुर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडला, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर तथा वंशिका कंस्ट्रक्शन राजमार्ग जिला नरसिंहपुर को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है।

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ग्रामीणों ने कई बार की थी शिकायत

याचिकाकर्ता संदीप सिंगौर ने बताया कि मंडला जिले में पेसा एक्ट (PESA Act MP News) का उल्लंघन कर कई महीनों से किये जा रहे है रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य शासन को कई बार शिकायत की।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1787801944070766854

लेकिन राज्य शासन एवं जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के तथा जनप्रतिनिधियों के ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

पेसा एक्ट को लागू करने की किसी कि मंशा नहीं

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जय आदिवासी युवा शक्ति और संगठन (जयस) से जुड़े आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय ने बंसल न्यूज डिजिटल से कहा कि सरकार चाहे किसी की रही हो, लेकिन पेसा एक्ट को धरातल पर लागू करने की मंशा किसी की नहीं रही।

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