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नोएडा (उत्तर प्रदेश), 13 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने सात साल पहले नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करने और उसके साथ बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति को आठ साज कैद की सजा सुनायी है।
पुलिस के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं भरने के स्थिति में दोषी को चार महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध पिछले साल शुरू किए गए अभियान ‘‘मिशन शक्ति’ के तहत जिले में दोषी को सजा सुनाए जाने का यह 10 वां मामला है।
प्रवक्ता ने बताया कि इलाहाबाद निवासी आरोपी यहां एक गांव में किराए के मकान में रह रहा था। 2013 में उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जिसके बाद स्थानीय फेज-2 पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
उसके खिलाफ भादंसं और बाल यौन शोषण निरोधक पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा अर्पणा माधव
माधव
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