नई दिल्ली। अक्सर देखा गया है कि हम एटीएम से कैश निकालने जाते हैं और मशीन पर नो कैश लिखा आ जाता है। ऐसे में कई बार हमे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आपके लिए राहत की खबर है। ये समस्या अब जल्द ही खत्म होने वाली है। दरअसल एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए आरबीआई(RBI) ने एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब आरबीआई एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाने वाला है। जानकारी के मुताबिक यह जुर्माना 10,000 रुपये का होगा। यानी किसी एटीएम में कैश न होने पर भी अगर बैंक 10 घंटे से अधिक समय तक भी नगदी नहीं डालता है तो ऐसे में बैंको पर आरबीआई(RBI) जुर्माना लगाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यह व्यवस्था देशभर में 1 अक्टूबर, 2021 से लागू कर दी जाएगी। आरबीआई का कहना है कि इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। जिससे जनता को कोई परेशानी न हो।
10 घंटे का मिलेगा समय
आरबीआई के अनुसार यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएगी। वहीं अगर कोई बैंक एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक एटीएम में नगदी नहीं डालता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार अगर कहीं व्हाइट लेबल एटीएम हैं तो ऐसे में जुर्माना उन बैंक पर लगाया जाएगा। जो एटीएम में कैश की सप्लाई को पूरा करता हो।
बैंको को करना हो ये काम
आरबीआई ने बैंको को स्टेटमेंट भी जमा करने को कहा है। बैंकों को आरबीआई में कैश की अनुपलब्धता के कारण एटीएम के डाउनटाइम पर स्टेटमेंट भी जमा करने होंगे। वहीं कैश-आउट की स्थिति में भी बैंको को स्टेटमेंट देना होगा। वहीं ये स्टेटमेंट बैंको को अगले महीने के पांच दिनों के भीतर ही हर महीने के लिए देना होगा।