Jammu Kashmir: सभी 20 जिलों में 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे बाजार

जम्मू। कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश के सभी बीस जिलों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। मौजूदा समय जम्मू कश्मीर के आठ जिलों में यह कर्फ्यू लगाया जा रहा था लेकिन अब कोरोना की भयावह स्थित को देखते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में बाजारों को भी रोटेशन के आधार पर खोलने का आदेश जारी किया गया है। यानि अब बाजार में रोजाना पचास प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी और यह व्यवस्था अगले आदेश के जारी होने तक रहेगी।
Jammu & Kashmir restrictions for COVID19 containment; 'Corona curfew' from 10pm to 6 am extended to all 20 districts, public transport to ply with 50% seating capacity and markets to open with 50 % shops on rotation bases pic.twitter.com/ORknde4gnW
— ANI (@ANI) April 20, 2021
उपराज्यपाल के कार्यालय के यह आदेश मंगलवार को जारी किए गए हैं और उपराज्यपाल ने सभी डिप्टी कमिश्नरों से इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में साेमवार को पंद्रह सौ से अधिक कोरोना के मामले आए हैं जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। अस्पताल भी इस समय काेरोना के मरीजों से भरे पढ़े हैं और अगर यही स्थिति कुछ दिन और रही तो अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती करना संभव नहीं होगा।
यात्री वाहनों में बैठेंगे क्षमता से अधिक यात्री: कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यात्री वाहनों के लिए भी कुछ हिदायतें जारी की हैं। प्रशासन ने सभी यात्री वाहनों में अब क्षमता से आधे यात्रियों को ही बिठाने के आदेश जारी किए हैं। उपराज्यपाल प्रशासन ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वे गाड़ियों में यात्रियों पर नजर रखें।