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Image Source: Twitter@capt_amarinder
चंडीगढ़: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के सभी शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Punjab) लगाने का फैसला लिया है। पंजाब में सरकार अब मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना भी वसूलेगी। पंजाब में 1 दिसंबर से सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
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कोरोना के खतरे को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इन नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू के साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माना भी दोगुना कर दिया जाएगा।
15 दिसंबर को होगी नाइट कर्फ्यू की समीक्षा
पंजाब के सभी होटल, रेस्त्रां और मैरिज हॉल रात 9.30 बजे बंद हो जाएंगे। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले 500 रुपये तक वसूले जा रहे थे। नाइट कर्फ्यू की 15 दिसंबर को फिर से समीक्षा की जाएगी।
आपातकालीन नियुक्तियां करने का निर्देश
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की आपातकालीन नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। करीब 249 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 407 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी। विभागों से यह भी कहा गया है कि, आवश्यकता होने पर चौथे और पांचवें वर्ष के एमबीबीएस छात्रों की भी मदद ली जाए।
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