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Night Curfew in MP: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही अब कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइन्स का पालन ना करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है, इस दौरान बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इस दौरान किन-किन चीजों को लेकर बंदिशें रहेंगी और किन चीजों को लेकर राहत मिलेगी और आपको किन बातों का ध्यान देने की जरूरत है आइए जानते हैं.....
इन चीजों की रहेगी पाबंदी
- नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। बिना किसी आवश्यक काम के घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
- इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद से व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र में स्थित फास्ट फूड, बेकरी और रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद करना होगा।
- इस दौरान कहीं भी पार्टी या सामूहिक आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
इन चीजों में मिलेगी रियायत
- रात 10 बजे के बाद केवल दवाई, राशन और दूध की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है, अति आवश्यक्ता होने पर ही इन दुकानों पर जाकर सामान ले सकते हैं।
- स्वास्थ्य खराब होने पर इमरजेंसी में अस्पताल और मेडिकल स्टोर जाने की अनुमति रहेगी।
- रात 10 बजे के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट से दूसरे शहर जाने वालों को ही आवागमन की अनुमति होगी।
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