Night Curfew in MP:जिले में धारा 144 लागू ,रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

उधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट Night curfew in MP में एहतियातन प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोविड 19 से सुरक्षा के उपाय अपनाने के साथ कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

Night Curfew in MP:जिले में धारा 144 लागू ,रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

भोपाल। राजधानी में आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में भोपाल में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। बैठक में सर्व-सम्मति से तय हुआ कि महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग की जाए। थाना स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समाजसेवी और व्यापारियों की बैठक कर जन-जागरूकता के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगाने का निर्णय बैठक में लिया गया।

प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी

उधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश के बालाघाट Night curfew in MP में एहतियातन प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोविड 19 से सुरक्षा के उपाय अपनाने के साथ कर्फ्यू balaghat night curfew in MP का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सीमाओं में भी चौकसी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी पूर्व की तरह सतर्कता बरतने की कार्रवाई जा रही है।

ये दिए निर्देश

  • जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे।
  • धारा 144 का पालन कर भीड़ और जमाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है।
  • कोरोना के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से कोविड 19 की गाइड-लाइन का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है।
  • बालाघाट जिले में रात से हो रही बारिश, कैपों में रखी धान पर बढ़ा खतरा
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  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन व मेले के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
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