Advertisment

एनजीटी ने सरकार को ईजीआर व्यवस्था पर तीन महीने में अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया

author-image
Bhasha
देश में रविवार तक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया: सरकार

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान से संबंधित ''उत्पादक विस्तारित जिम्मेदारी'' (ईजीआर) पर तीन महीने में अंतिम फैसला लेने का निर्देश देते हुए कहा कि उसने ''बहुत धीमी गति'' से निर्णय लिये हैं।

Advertisment

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान पर्यावरण तथा जन स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा है।

ईपीआर व्यवस्था के तहत प्लास्टिक उत्पादों के निर्माताओं को ग्राहकों द्वारा उनके इस्तेमाल के बाद उनके निपटान की जिम्मेदारी लेने का प्रावधान है।

भाषा जोहेब नरेश

नरेश

Advertisment
चैनल से जुड़ें