नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने New MV Rules वाहनों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय नॉमिनी को शामिल करना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव मेें वाहनों के मालिकाना हक का ट्रांसफर अब आसानी से हो सकेगा। जिसमें परिवार के सदस्य या नॉमिनी इसके योग्य होंगे। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स में बदलाव करने जा रहा है।
नॉमिनी का नाम भरने का विकल्प दिया जाएगा
जानकारी के अनुसार नए नियम में रजिस्ट्रेशन के वक्त वाहन मालिक को नॉमिनी का नाम भरने का विकल्प दिया जाएगा। नॉमिनी को बाद में ऑनलाइन अप्लिकेशन के जरिए भी जुड़वाया जा सकता है। इससे उन वाहन मालिकों के परिवारए खासतौर से वे जिनकी मौत हो चुकी हैए को राहत मिलेगी। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिकए वाहन मालिक को वेरिकेशन के लिए नॉमिनी का कुछ सबूत देना होगा। अभी गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर की मौत के बाद परिवार को तीन महीने के भीतर ट्रांसफर करानी होती है। कई प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से बार.बार सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
वाहनों मालिकों को मिलेगा ये लाभ
अगर रजिस्टर्ड ओनर की मौत की मौत हो जाती है तो मरने वाले ओनरशिप का ट्रांसफर नॉमिनी को हो जाएगा। नॉमिनी जहां रहता है या काम करता है वहां की रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अपने नाम पर ताजा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के जरिए जानकारी देनी होगी। इसके साथ एक और बदलाव के तहत 50 वर्ष से ज्यादा पुराने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए इसे “विंटेज वाहन” के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव दिया है. ऐसे वाहनों के मालिक 10 साल के लिए 20,000 रुपये देकर ऐसे वाहनों का पहला पंजीकरण करवा सकते हैं और नवीनीकरण शुल्क (रीन्यूल फीस) 5,000 रुपये होगी.