New Corona Guidelines : बिना मास्क के मिले तो 3 दिन के लिए सील किये जा सकते हैं दुकान और संस्थान

भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने टी.एल बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहें कार्यों की समीक्षा करते हुए भोपाल शहर के सभी एसडीएम और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण New Corona Guidelines को रोकने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें और नागरिकों को समझाइश दें कि बिना मास्क के नहीं घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दो गज की दूरी बनाकर रखें।
सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें
दुकानदारों और संस्थानों को समझाइश दी जाए कि बिना मास्क के दुकान में नहीं बैठे। बिना मास्क के दुकान पर पाये जाने पर चालानी कार्यवाही की जाए और तीन दिन दुकान-संस्थान सील किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और थाना प्रभारी इसका सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें।
तीन स्थानों पर लाने के लिए लगातार प्रयास करें
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राजस्व विभाग और सी.एम हेल्पलाईन से संबंधित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली की गति को बढ़ाया जाए। प्रदेश में राजस्व वसूली में जिला भोपाल को प्रथम तीन स्थानों पर लाने के लिए लगातार प्रयास करें। टी.एल प्रकरणों की समीक्षा में सभी अधिकारियों को समय-सीमा में प्रकरण निराकरण करने को कहा गया है। बैठक में एडीएम दिलीप यादव, उमराव मरावी, माया अवस्थी, आशीष वशिष्ठ सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहें।
ये है नए दिशा-निर्देश
उधर कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते है। सरकार के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।