भोपाल। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं मध्यप्रदेश विशेष अधिकारी ने मध्यप्रदेश मेडिकल कॉउन्सिल भोपाल ने डॉ. माया डोडानी, इशाकृपा नर्सिंग होम कोह-ए-फिजा भोपाल को सोनोग्राफी में गलती करने और लापरवाही बरतने का दोषी पाये जाने के बाद एक वर्ष के लिए सोनोग्राफी कार्य करने से अपात्र घोषित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने जारी आदेश में डॉ. डोडानी को 11 दिसम्बर 2023 तक की अवधि के लिये प्रतिबंधित कर दिया है।
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