NEET PG Domicile Based Reservation: नीट पीजी में अब नहीं मिलेगा निवास के आधार पर आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

NEET PG Domicile Based Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में निवास आधारित आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कैंडिडेट्स को ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है।

NEET PG Domicile Based Reservation Supreme Court Decision

NEET PG Domicile Based Reservation: नीट पीजी में अब निवास आधारित आरक्षण नहीं मिलेगा। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कोटे के तहत नीट पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए निवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। कोर्ट ने बताया कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया निवास आधारित आरक्षण

supreme court

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एस वी एन भट्टी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक अहम फैसला किया। फैसले में कहा गया कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में निवास आधारित आरक्षण नागरिकों के बीच समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार के खिलाफ है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दिया जोर

न्यायमूर्ति धूलिया ने फैसले का मुख्य हिस्सा पढ़ते वक्त इस बात पर जोर दिया कि सभी भारतीय नागरिकों को एक ही निवास का अधिकार है। नागरिकों को देश में कहीं भी रहने, किसी भी पेशे को अपनाने और बिना किसी प्रतिबंध के कहीं भी शिक्षा के अवसर तलाशने का अधिकार है।

सिर्फ MBBS में रिजर्वेशन की परमिशन

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नीट UG के बाद MBBS कोर्स में एक लिमिट तक निवास आधारित आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पीजी मेडिकल कोर्स पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष प्रकृति है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के आरक्षण से भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

ये खबर भी पढ़ें: बिजली कंपनी में भर्ती के लिए आखिरी मौका, MPPKVVCL की लास्ट डेट हुई एक्सटेंड, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

मौजूदा रिजर्वेशन पर स्पष्टीकरण

फैसले में कहा गया है कि इससे पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए पहले से निर्धारित किसी भी अधिवास-आधारित आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौजूदा नीतियां यथावत रहेंगी, लेकिन NEET PG में भविष्य के प्रवेश नए कानूनी ढांचे के तहत होंगे।

ये फैसला 2019 में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए संदर्भ से आया है, जो चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में NEET PG के खिलाफ पीजी मेडिकल प्रवेश से संबंधित पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील के बाद लिया गया था।

EPFO Bharti 2025: ईपीएफओ में है यंग प्रोफेशनल्स की आवश्यकता, जानें सैलरी से लेकर अप्लाई करने का तरीका

EPFO Bharti 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने यंग प्रोफेशनल (लॉ) के पद के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (LLB) होना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article