NEET PG 2024: छात्रों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत, ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाए

NEET PG 2024: नीट पीजी काउंसलिंग 2024 से जुड़े एक मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग के परिणाम घोषित होने तक छात्रों को ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ने (रिजाइन) के लिए मजबूर नहीं किया जाए।

NEET PG 2024: छात्रों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत, ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाए

NEET PG 2024: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2024 से जुड़े एक मामले में छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस SA धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने निर्देश दिए कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग के परिणाम घोषित होने तक छात्रों को ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ने (रिजाइन) के लिए मजबूर नहीं किया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता छात्रों की सुरक्षा जमा राशि भी जब्त नहीं की जाए।

दूसरे राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक

[caption id="attachment_734223" align="alignnone" width="555"]madhya pradesh high court neet pg 2024 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]

उज्जैन के डॉ. यश दुबे सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा और रुचिर जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता डॉक्टर्स ऑल इंडिया कोटे और राज्य कोटे दोनों की काउंसलिंग में शामिल होने के पात्र हैं। एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने राज्य कोटे की दूसरे राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी है।

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नहीं छोड़नी पड़ेगी ऑल इंडिया कोटे की सीट

याचिकाकर्ताओं को ऑल इंडिया कोटे के दूसरे राउंड की काउंसलिंग में सीट आवंटित हो गई है। उन्होंने राज्य कोटे की काउसंलिग में भी भाग लिया था। यदि राज्य कोटे की सीट पर प्रवेश चाहिए तो इन्हें 14 जनवरी तक ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़नी पड़ेगी और राशि भी जब्त हो जाएगी।

रिजल्ट पर रोक के कारण याचिकाकर्ताओं को पता ही नहीं है कि उन्हें कौनसी सीट आवंटित की गई है। मांग की गई कि सीट छोड़ने के नियम को शिथिल किया जाए।

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