दुर्गा उत्सव में गरबा आयोजनों पर लगी रोक, 6 फीट हो सकती है प्रतिमा की ऊंचाई, नियम तोड़ने पर होगी सजा

भोपाल: मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर दुर्गा उत्सव को लेकर गाइडलाइ जारी कर दी गई है। बता दें की इस बार कोरोना काल के चलते कई दुर्गा उत्सव में कई सारी बातों पर रोक लगी है, लेकिन सरकार ने इस बार देवी पंडाल सज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार इस बार झांकी सजाने वालों को कई नियमों का पालन करना होगा। जिसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। इसके अलावा आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर भी 8 नियम लागू रहेंगे। आइए जानते हैं दुर्गा उत्सव के लिए जारी गाइडलाइन
– दुर्गा उत्सव में इस बार चल समारोह, जुलूस निकालने पर रहेगी रोक
– जारी गाइडलाइंस के अनुसार इस बार गरबा के आयोजनों पर भी रोक रहेगी
– 10 फीट तक का रहेगा पंडाल
– 6 फीट से बड़ी प्रतिमा बैठाने पर रोक
– 100 से ज्यादा लोग आयोजन में नहीं हो सकेंगे शामिल
– लाउड स्पीकर बजाने पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का करना होगा पालन
– प्रतिमा विसर्जन में 10 लोग ही हो पाएंगे शामिल
– दुर्गा समिति को पहले जिला प्रशासन से लेनी पड़ेगी अनुमति
– झांकियों में कोविड के नियमों का करना होगा पालन
– नवरात्रि में रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें