National Flag Code : भारत सराकर ने देश की झंडा संहिता में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों (National Flag Code) के मुताबिक अब दिन के साथ साथ रात में भी झंड़ा फहराया जा सकता है। दरअसल, इस बार आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सरकार हर घर तिरंगा अभियान (National Flag Code) शुरू कर रही है। इसी को लेकर सराकर ने झंडा संहिता (National Flag Code) में बदलाव किया हैं। जिसके तहत अब राष्ट्र ध्वज को रात में भी फहराया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंड़े भी फहराए जा सकते है।
किया गया बड़ा संशोधन
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है। भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई, 2022 को जारी आदेश के अनुसार भारतीय झंडा संहिता, 2002 में संशोधन किया गया है। इसके बाद भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा ‘जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।’ बता दें कि इससे पहले तिरंगे को सूर्याेदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। लेकिन अब नियमों बदलाव के बाद रात में भी झंड़ा फहराया (National Flag Code) जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा।’ इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज (National Flag Code) के उपयोग की अनुमति नहीं थी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा।, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा, झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा, झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा, किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए, झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए।