Mutual Fund Settlement : म्यूचुअल फंड में अब यूनिट बेचने के बाद दो दिन में मिल जाएगा पैसा

म्यूचुअल फंड में अब यूनिट बेचने के बाद दो दिन में मिल जाएगा पैसा, Mutual Fund Settlement: Now after selling the unit in mutual fund, money will be received in two days

Mutual Fund Settlement : म्यूचुअल फंड में अब यूनिट बेचने के बाद दो दिन में मिल जाएगा पैसा

Mutual Fund Settlement म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले को अब निवेश राशि निकालते समय जल्द पैसा मिलेगा। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां एक फरवरी से इक्विटी योजनाओं के निवेशकों के यूनिट भुनाने के बाद भुगतान सौदा होने के दो दिन दिन के भीतर (टी प्लस 2) ही करेंगी। फिलहाल, म्युचुअल फंड इकाइयां निवेशकों को उनके बैंक खाते में पैसा यूनिट भुनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिन के भीतर भेजती हैं।

यह कदम शेयर बाजार में कारोबार होने के एक दिन के भीतर निपटान व्यवस्था के अनुरूप है। इससे म्युचुअल फंड निवेशकों को लाभ होगा। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार से बाजार में सौदों का निपटान अब कारोबार के बाद एक दिन के भीतर (टी प्लस 1) ही हो जाएगा। इससे निपटान में लगने वाला समय एक दिन कम होगा और शेयर बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों के पास जल्दी आ जाएगी।

उद्योग संगठन एसोसएिशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने एक बयान में कहा कि इस व्यवस्था का लाभ म्यूचुअल फंड निवेशकों को देने के लिए यह निर्णय किया गया है कि सभी संपत्ति प्रबंधन कंपनियां एक फरवरी, 2023 से इक्विटी योजनाओं में यूनिट भुनाने के बाद दो दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था लागू करेंगी।

आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा एम्फी के चेयरमैन ए बालसुब्रमण्यम ने कहा कि हम म्यूचुअल फंड निवेशकों को इसका लाभ देना चाहते हैं। इसीलिए हम इक्विटी में निवेश से जुड़ी योजनाओं के लिये सक्रियता के साथ ‘टी प्लस 2’ व्यवस्था अपना रहे हैं।

एम्फी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एन एस वेंकटेश ने कहा कि शेयर बाजार में चरणबद्ध तरीके से ‘टी प्लस 1’ यानी कारोबार होने के एक दिन के भीतर भुगतान पूरा करने की व्यवस्था लागू करने की सेबी की घोषणा के दिन से ही उद्योग ने यूनिट भुनाने के बाद भुगतान में लगने वाला समय कम करने के लिये कदम उठाना शुरू कर दिया था।

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