MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2015: हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा मुख्य परीक्षा का शेड्यूल, बिना अनुमति परीक्षा पर लगी थी रोक

MPPSC State Service Exam 2015: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC को राज्य सेवा परीक्षा 2015 की मुख्य परीक्षा का पूरा शेड्यूल पेश करने का आदेश दिया है।

MPPSC State Service Exam 2015 High court asked mains schedule hindi news

हाइलाइट्स

  • MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2015
  • हाईकोर्ट ने मांगा मेन्स 2015 का पूरा शेड्यूल
  • बिना अनुमति परीक्षा कराने पर थी रोक

MPPSC State Service Exam 2015: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए कि राज्य सेवा परीक्षा 2015 की मुख्य परीक्षा का पूरा शेड्यूल पेश करें। इसके बाद ही कोर्ट मुख्य परीक्षा के आयोजन संबंधी मांग पर विचार करेगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की है। दरअसल, हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को कहा था कि कोर्ट की अनुमति बिना मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए।

हाईकोर्ट ने मांगा मेन्स का शेड्यूल

मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से स्थगन हटाने का आवेदन पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने रोक तो नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पहले मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम पेश करें, उसके बाद आवेदन पर विचार किया जाएगा।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ये कहा था

[caption id="attachment_862511" align="alignnone" width="918"]mp high court mppsc मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]

पिछली सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि जब राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियां हैं, तो यदि मुख्य परीक्षा की की अनुमति देंगे, तो गड़बड़ियां 10 गुना हो जाएंगी। कोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए थे कि राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के वर्गवार कट-ऑफ मार्क्स जारी करे।

MPPSC ने जारी नहीं किए थे वर्गवार कट-ऑफ मार्क्स

[caption id="attachment_862512" align="alignnone" width="882"]mppsc office indore मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग[/caption]

भोपाल के सुनीत यादव सहित अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मप्र लोक सेवा आयोग ने कुल 158 पदों की भर्ती के लिए 5 मार्च 2025 को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया था। इसमें वर्गवार कट-ऑफ अंक जारी नहीं किए गए हैं। जबकि पूर्व की सभी परीक्षाओं में वर्गवार कट-ऑफ अंक जारी किया जाता रहा है।

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MPPSC छुपा रही अपनी गलती

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों को बायपास करते हुए आयोग अनारक्षित पदों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं कर रहा है। सभी अनारक्षित पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित करके प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। मप्र लोक सेवा आयोग ने इस गलती को छुपाने के लिए 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में कट-ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किए हैं।

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