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MP में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का भी हो सकेगा मर्जर: राज्य प्रशासनिक सेवा में शामिल करने के लिए नियम बना रही सरकार

MPPSC Merger Other State Officer: MP में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का भी हो सकेगा मर्जर, राज्य प्रशासनिक सेवा में शामिल करने के लिए नियम बना रही सरकार

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Rohit Sahu
MP में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का भी हो सकेगा मर्जर: राज्य प्रशासनिक सेवा में शामिल करने के लिए नियम बना रही सरकार

MPPSC Merger Other State Officer: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब अन्य राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा में संविलियन (Merger) हो सकेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग नियम बना रहा है। यह फैसला झारखंड से आई महिला अधिकारी संजू कुमारी के मामले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब आगे अन्य अफसर भी एमपी में राज्य प्रशासन सेवा में शामिल हो सकेंगे।

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संजू कुमारी के मामले में हुआ था मर्जर

दरअसल संजू कुमारी को 15 मार्च 2021 को झारखंड से मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा में संविलियन किया गया था। उनके संविलियन की शर्त यह थी कि उन्हें विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। संजू कुमारी ने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की थी। इसके बाद, उनकी वरिष्ठता 14 मार्च 2016 से निर्धारित की गई है। यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ इसके बाद वे मध्य प्रदेश में सेवाएं देने लगीं।

अब बनेंगे अलग नियम

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD MP) के अधिकारियों ने संजू कुमारी के मामले को विशेष मानते हुए इसे भविष्य में अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही, विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि इस तरह के मामलों के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य प्रशासन विभाग अपने नियमों और आदेशों को समय-समय पर अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य में दूसरे राज्यों से अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा में मर्जर किया जा सकेगा। ताकि विभागीय कार्यों में स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहे।

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अलग से देना होगा ये एग्जाम

मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से आए राज्य प्रशासनिक सेवा (MP SAS) के अधिकारियों को संविलियन के लिए मध्य प्रदेश की विभागीय परीक्षा पास करना होगा। यह नियम विवाह या सेवा चयन के कारण दूसरे राज्य में जाने वाले अधिकारियों पर लागू होता है। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही संविलियन किया जाएगा। बता दें कई बार अधिकारी अन्य राज्य में विवाह होने या प्रशासनिक सेवा में चयन होने के चलते बाद में दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं।

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