MPPSC Recruitment 2025: एमपीपीएससी ने बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन के पदों पर निकाली वैकेंसी, ऐसे करें अप्लाई

Mppsc imo assistant surgeon recruitment 2025; एमपीपीएससी ने बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन के पदों पर निकाली वैकेंसी, ऐसे करें अप्लाई

MPPSC Recruitment 2025: एमपीपीएससी ने बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन के पदों पर निकाली वैकेंसी, ऐसे करें अप्लाई

MPPSC IMO/Assistant Surgeon Recruitment 2025

MPPSC IMO/Assistant Surgeon Recruitment 2025: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन (श्रम विभाग) 2024 की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर 16 अप्रैल, 2025 तक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 55 पदों को भरना है। उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी, 2025 तक 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लेकिन 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें।

पद का विवरण

पद का नाम: बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन

विभाग का नाम: श्रम विभाग

श्रेणी: राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

पद स्थिति: अस्थायी

शैक्षणिक अर्हता

  • अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
  • एम.बी.बी.एस. या समकक्ष डिग्री।
  • भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी।

वेतनमान

रुपये 15,600-39,100 + 5,400 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार)। सातवें वेतन आयोग के अनुसार तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होगा।

पद के मुख्य कर्तव्य: चिकित्सकीय कार्य

आयु सीमा

21 साल की आयु पूरी कर ली हो, लेकिन 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - गैर-क्रीमी लेयर) और दिव्यांगजन वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये है।

आईएमओ/सहायक सर्जन पदों के लिए आवेदन करने के चरण

  • आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, 'ऑनलाइन आवेदन करें' टैब पर क्लिक करें।
  • IMO/सहायक सर्जन पदों के लिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण करें और आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
  • फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें।

अपराधिक मामलों से संबंधित नियम

  • उम्मीदवार को महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  • परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
  • उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  • परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होगा।

आरक्षण नियम

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे।

अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।

अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।

नियुक्ति की शर्तें

  • चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
  • किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

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