हाइलाइट्स
- एमपी श्रम विभाग ने श्रमिकों के वेतन वृद्धि के आदेश दिए
- श्रमिकों को न्यूनतम 2434 रुपए प्रतिमाह वेतन बढ़ा
- हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के पालन में आदेश
MP Workers Salary: हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद श्रम विभाग (Labor Department) ने गुरुवार, 28 फरवरी को मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के आदेश जारी हैं। श्रमिकों को यह लाभ मार्च 2025 से ही मिलेगा। उनके वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। हालांकि, विभाग ने आदेश में यह नहीं बताया कि बढ़े हुए वेतन का 11 माह का एरियर का क्या होगा?
हालांकि, श्रमिक संगठन मानकर चल रहे हैं कि उन्हें अप्रैल 2024 से ही बढ़ा वेतन और एरियर मिलेगा। क्योंकि कोर्ट ने मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वेतनवृद्धि की अधिसूचना के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी थी।
श्रम विभाग ने निकाला आदेश
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनाया फैसला
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 10 फरवरी 2025 को मामले का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन-निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने अपेरल और फुट वियर निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से वेतन तय करें। फिलहाल, मध्यप्रदेश में इन उद्योगों में करीब 4 लाख श्रमिक काम करते हैं, जिन्हें बढ़े हुए वेतन के लिए इंतजार करना पड़ेगा।
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न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने की थी अनुशंसा
उल्लेखनीय है कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 2019 में श्रमिकों के वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को मप्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया। श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिला था कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वेतनवृद्धि की अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हाईकोर्ट ने इस पर स्टे (स्थगन) दे दिया था, जो लगातार सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया।
Contract Employees Salary Hike: संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, मिलेंगी मैटरनिटी लीव, सैलरी भी बढ़ेगी
Contract Employees Salary Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ देने की घोषणा की है। अब संविदा कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान छह महीने का मातृत्व अवकाश 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा। यह नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके लिए संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 को लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इस फैसले से प्रदेश के 32 हजार संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…