MP Vidhan Sabha : इस तारीख से विधानसभा के आसपास लागू रहेगी धारा 144

MP Vidhan Sabha : इस तारीख से विधानसभा के आसपास लागू रहेगी धारा 144

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट MP Vidhan Sabha  सत्र के दौरान 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू रहेगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने बताया कि यह आदेश 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 तक भोपाल के कई इलाकों में लागू रहेगा।

शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा, नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा। यह आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना के संबंध में जारी आदेशों/ निर्देशों, सोशल डिस्टेंसिंग गाईड लाईन एवं कार्य स्थल के एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा तथा कंटेनमेंट जोन से किसी भी स्टाफ की कार्य स्थल पर उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।

जारी आदेश के मुताबिक उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी। आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।

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