Mp Transport Department Guideline: वाहन चेकिंग को लेकर मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा (Madhya Pradesh Transport Commissioner Vivek Sharma) ने नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की है। जिसके तहत अब वर्दी पहनना अनिवार्य किया है। नेम प्लेट भी लगाना होगी। बॉडी वॉर्न कैमरे (Body worn cameras) से रिकार्डिंग (Recording) करना होगी। बिना पीओएस (POS) मशीन के चालानी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। चेकिंग में सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। बताया जा रहा है कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जांच चौकियों से बड़ी मात्रा में करोड़ों की वसूली का मामला सामने आने के बाद वाहनों की चेकिंग को पारदर्शी बनाया जा रहा है।
जबरन वसूली के आरोप लगते रहे
दरअसल, प्रदेशभर में वाहन चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग पर आरोप लगाए जाते है कि बिना कारण वाहनों की जांच की जा रही है। बाहरी यानी प्राइवेट (Private) लोगों से एवजी के तौर पर चेकिंग (Checking) कराने के आरोप लगते रहे हैं। इनमें कई बार बिना वर्दी के परिवहन अधिकारी व कर्मचारी पर भी जबरन वसूली (Extortion) के आरोप लगते रहे हैं। जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने यह गाइडलाइन जारी की है।
बॉडी वॉर्न कैमरा से होगी रिकार्डिंग
चेकिंग के दौरान कम से कम 2 बॉडी वॉर्न कैमरा चलाने होंगे। इनमें एक बॉडी वूम कैमरा लाइव मोड (Body Worn Camera Live Mode) में रखना होगा। रिकॉर्डिंग मोड के दो कैमरों के अलावा अन्य कैमरा स्टैंडबाय मोड (Standby mode) में रहेंगे। चेकिंग का हर क्षण बॉडी वर्म कैमरा में रिकार्ड होगा। चेकिंग के दौरान वाद-विवाद होने पर बॉडी वर्म कैमरा से रिकॉर्डिंग की जाएगी।
आवंटित अधिकारी उपयोग करेंगे बॉडी वॉर्न कैमरा
परिवहन विभाग द्वारा सभी अधिकारी और कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न और बॉडी वूम कैमरा उपलब्ध कराया जाएगा। बॉडी वॉर्न कैमरा जिन अधिकारी और कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा, उसी अधिकारी और कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न या बॉडी वूम कैमरा का उपयोग करना होगा।
15 मिनट से अधिक समय नहीं रोक सकेंगे वाहन
– परिवहन चेकपॉइंट (Transport checkpoint), परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड (Transport Security Squad) एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में चेकिंग कर सकेगा।
– चेकिंग के दौरान पूरे स्टॉफ को वर्दी (Staff uniform) में रहकर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया है।
– चेकिंग में यूनिट के संबद्ध ड्रायवर (Driver) के अलावा कोई भी प्रायवेट व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं रहेगा।
– पीओएस मशीन से चालानी कार्रवाई होगी। पीओएस मशीन नहीं होने पर प्रभारी को तत्काल मशीन को प्रयोग में लाना होगा।
– चेकिंग में यूनिट एक ही वाहन को रोक सकेगा। उसकी चेकिंग और कार्रवाई के बाद अन्य वाहन को रोका सकेंगे।
– किसी भी वाहन को बिना विशेष कारणों के 15 मिनिट से अधिक समय नहीं रोक सकेंगे।
– रात के समय रोशनी में जांच करना होगी। अंधेरे में स्टॉफ को एलईडी बातों व रिफ्लेक्टिव जैकेट अनिवार्य है।
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