mp transgender order
भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक शासन के समस्त विभागों, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश को जानकारी दी गई है कि मध्यप्रदेश उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021- के तहत राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को शामिल किया जाएगा।
State government issued order for transgender
जारी आदेश के मुताबिक “रोजगार में समान अवसर” के उप नियम (1) के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों में Transgender को भी अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के दस्तावेजों में जहां भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना है, वहां ‘पुरुष, महिला, उभयलिंगी व्यक्ति ( Male/Female/Transgender) का उपयोग किया जाए।
Madhya Pradesh state government order
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक अलग श्रेणी बनाए जाने से अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य बन गए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब तक, सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल दो श्रेणियां – पुरुष और महिला – थीं।
transgender will get chance in direct recruitment
अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के तहत शुक्रवार को आदेश जारी कर नौकरियों में सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग श्रेणी बनाई है। इसके साथ ही अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के साथ ‘ट्रांसजेंडर’ का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
Order issued for transgender
इससे पहले पिछले साल पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया था। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) की मुंबई पीठ ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) का एक पद आरक्षित रखने का निर्देश दिया था।
order of General Administration Department
भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल ने पहले पत्रकारों से कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना बहुत जरूरी है। मंडल ने कहा कि पुलिस बल और रेलवे जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश से उनके प्रति समाज का नजरिया बदलेगा और जीवन में उनकी उन्नति में मदद मिलेगी।