भोपाल। शिक्षक बनने का इंतजार MP-TET Education Department कर रहे परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 2018 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करानी होगी। इसे लेकर भी सरकार ने निर्देशित किया है। आपको बता दें 2018 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 2021 में आया था। ये आदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी किए गए हैं। पर इसमें ओबीसी केडिडेट्स को लेकर स्थिति क्लीयर नहीं है।
ट्वीट कर दी जानकारी —
आपको बता दें बुधवार रात स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट तक बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची से प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्र 853 अभ्यर्थियों और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 923 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है। साथ ही उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।
पीईबी ने शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा का आयोजन 2018 में किया था। जिसमें चयनित शिक्षकों की सूची 2021 में जारी की गई थी। जिसके बाद से अब तक इनमें नियुक्ति का इतंजार किया जा रहा था। जिसका इंतजार अब हो गया है। यह खबर इसमें चयनित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
क्या कहते हैं कैंडिडेट्स —
कैंडिडेट्स का कहना है कि यह लिस्ट सिर्फ अनारक्षित वर्ग, EWS, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जारी की गई है। आपको बता दें इस पर भी सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि MP-TET की वैलेडिटी को दो साल से बढ़ा कर तीन साल कर दिया था। क्योंकि कोविड के कारण इनकी भर्ती नहीं हो पाई थी।
शिक्षा विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची से प्रवर्गवार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पात्र 853 अभ्यर्थियों और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 923 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
— इन्दरसिंह परमार (@Indersinghsjp) March 16, 2022
आरक्षण पर दो तरीक से दिए आदेश —
आपको बता दें शिक्षक भर्ती में कोर्ट ने OBC आरक्षण 14% देने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन ऐसे में 14% आरक्षण उन्हीं विषयों में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिया है, जिसमें उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे थे। इसके अलावा जिन विषयों को लेकर उम्मीदवार कोर्ट नहीं पहुंचे, उनमें तो सरकार यानि शिक्षा विभाग द्वारा 27% आरक्षण ही दिया गया है।
- पहली लिस्ट में 11 विषयों में 27% आरक्षण दिया था।
- 5 विषयों में 14% दिया है।