MP Teacher Transfer: स्कूल शिक्षा विभाग में अब 16 जून तक होंगे शिक्षकों के ट्र्रांसफर, तबादला नीति में बदलाव

MP Teacher Transfer: मध्यप्रदेश में यूं तो सभी विभागों में 10 जून तक तबादले किए जाएंगे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर 16 जून तक होते रहेंगे।

MP Teacher Transfer

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MP Teacher Transfer: मध्यप्रदेश में यूं तो सभी विभागों में 10 जून तक तबादले किए जाएंगे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर 16 जून तक होते रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में तबादलों के लिए आवेदन आए हैं। जिसके चलते प्रक्रिया में देरी हो रही थी। लिहाजा, 2022 तबादला नीति के प्रावधान में शिथिलता की गई और तारीख को आगे बढ़ाया गया है। अब 16 जून तक जिला स्तर पर प्रशासकीय तबादले के अधिकार प्रभारी मंत्री को दिए गए हैं। जिला संवर्ग को छोड़कर बाकी सभी संवर्ग के प्रशासकीय आधार पर तबादले राज्य स्तर पर ही किए जाएंगे। ऑनलाइन तबादला व्यवस्था के तहत शिक्षा पोर्टल 3.0 के माध्यम से आदेश जारी होंगे।

इनका हो रहा तबादला

  • प्राथमिक शिक्षक
  • सहायक शिक्षक
  • प्राथमिक और सहायक शिक्षक विज्ञान
  • प्रधानाध्यापक
  • लिपिक तथा भृत्य संवर्ग।

इन स्कूलों में नहीं होगा तबादला

  • विभाग के अधिकारियों का कहना है उन स्कूलों में किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा, जहां 10 से कम नामांकन है। पारस्परिक
  • 31 मई 2025 से एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

यह निर्धारित की समय सारणी

  • जिला संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक और सहायक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक, लिपिक संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के जिले के भीतर स्थानांतरण -16 जून तक होंगे।
  • तबादले के लिए प्रशासकीय प्रस्ताव पोर्टल पर दर्ज करना - 14 जून तक
  • ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करना - 16 जून तक

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यह भी जान लें...

  • प्रशासकीय तबादले संख्यावार तथा विषयवार व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। पोर्टल पर उपलब्ध रिक्ति पर ही तबादले किए जा सकेंगे।
    तबादले से शाला शिक्षक रहित भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में तबादला करने से पहले किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना वहां सुनिश्चित की जाए।
  • ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है तो उनका प्रशासकीय आधार पर तबादला नहीं किया जाए।
    नवनियुक्त शिक्षकों का तबादला केवल सांदीपनि विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल में ही किया जा सकेगा।
  • राज्य स्तर से जिन अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों के प्रशासन के आधार पर तबादले किए जा चुके हैं, उनका फिर से तबादला नहीं किया जाएगा।
    जिला संवर्गों को छोड़कर बाकी संवर्गों के तबादला आदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 16 जून तक किए जाएंगे।
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