MP SIR Process: मध्यप्रदेश में कैसे होगा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जानें पूरी प्रक्रिया

MP SIR Process: मध्यप्रदेश में 28 अक्टूबर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। SIR के तहत 103 दिन तक चलने वाली इस प्रोसेस में 11 जरूरी दस्तावेज लगेंगे।

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हाइलाइट्स

  • MP में स्पेशल इंटेंसिल रिवीजन
  • 103 दिनों तक चलेगी प्रोसेस
  • 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट

MP SIR Process: मध्यप्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) नाम दिया है। यह अभियान कुल 103 दिनों तक चलेगा और 7 फरवरी 2026 को इसका आखिरी चरण पूरा होगा। उसी दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

मतदाता सूची को पारदर्शी और सही बनाने की कोशिश

चुनाव आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में कई शिकायतें आई थीं। जैसे नामों का दोहराव, मृत मतदाताओं के नाम और गलत पता। इसी वजह से अब हर बूथ पर घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

पहचान और पते के लिए जरूरी दस्तावेज

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वोटर वेरिफिकेशन के दौरान पहचान और पते की पुष्टि के लिए मतदाता को किसी एक मान्य दस्तावेज की जरूरत होगी।

आधार कार्ड

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पासपोर्ट

राशन कार्ड

बिजली या पानी का बिल

बैंक पासबुक

सरकारी कर्मचारी का सर्विस आईडी कार्ड

छात्र पहचान पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

पोस्ट ऑफिस या सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई वैध दस्तावेज

डिजिटल वेरिफिकेशन भी होगा

राज्य निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, इस बार हर बूथ पर डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। इससे डुप्लीकेट नाम या फर्जी एंट्री को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।

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मतदाताओं से सहयोग की अपील

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और सत्यापन टीम के साथ पूरा सहयोग करें। आखिरकार आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, यही तय करेगा कि आप वोट दे पाएंगे या नहीं।

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FAQ

1. मध्यप्रदेश में SIR कब से शुरू हुआ है ?

जवाब - मध्यप्रदेश में SIR 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है।

2. मध्यप्रदेश में SIR कब कब तक चलेगा ?

जवाब - मध्यप्रदेश में SIR 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। कुल 103 दिन।

3. MP में SIR के लिए सत्यापन कहां होगा और कौन करेगा ?

जवाब - सभी जिलों के मतदान केंद्रों पर सत्यापन होगा। Booth Level Officer (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।

4. SIR में नए वोटर कैसे जुड़ेंगे ?

जवाब - Form-6 भरकर ऑनलाइन या BLO को देकर आवेदन किया जा सकता है।

5.पुराने या मृत मतदाताओं के नाम कैसे हटेंगे ?

जवाब - Form-7 के जरिए पुराने या मृत मतदाताओं के नाम हटेंगे।

6. नाम या पता बदलने के लिए क्या करें ?

जवाब - नाम या पता बदलने के लिए Form-8 भरें।

7. वेरिफिकेशन के लिए वोटर के पास ऑनलाइन तरीका क्या है ?

जवाब - https://voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के जरिए वेरिफिकेशन होगा।

8. फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी होगी ?

जवाब - 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

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