(शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट): शाजापुर जिले में पतंग का कारोबार कर रहे सभी विक्रेताओं को चाइनीज मांझा नहीं बेचने के निर्देश कलेक्टर दिनेश जैन ने दिए हैं। चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है। जिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कलेक्टर दिनेश जैन ने पतंग का कारोबार कर रहे सभी विक्रेताओं को चाइनीज मांझा नहीं बेचने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि चाइनीज मांझा यानी चाइना डोर बेचने वालों पर कड़े कार्रवाई की जाएगी।
जिले में संक्राति से पहले ही पतंगबाजी का खेल शुरू हो गया है। कई लोग पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग करते हैं। चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, प पक्षियों को चोट पहुंचने की आशंका होती है। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए कलेक्टर ने चाइना डोर की खरीद बिक्री दोनों पर रोक लगाते हुए भंडारण को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसको लेकर धारा-144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही , खरीद बिक्री करेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा। जारी बयान में कहा गया है कि यदि कोई चाइना डोर की बिक्री करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि चाइनीज मांझे से पहले भी हादसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से इसकी खरीद बिक्री को प्रतिबंधित करते हुए आदेश जारी किया गया है। इसके बाद भी यदि कोई इसकी बिक्र करता पाया जाता है तो उस पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर श्री जैन ने लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं लोगो के जीवन को जोखिम से बचाने के लिये पतंगबाजी के दौरान चाइना डोर के उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया है।