MP Sex Worker Not Arrested: मध्यप्रदेश में होटल-ढाबों पर पुलिस रेड के दौरान सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं करने के निर्देश

MP Sex Worker Not Arrested: मध्यप्रदेश में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि होटल और ढाबों पर रेड के दौरान सेक्स वर्कर को अरेस्ट न किया जाए।

MP Sex Worker Not Arrested police order

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में पुलिस को आदेश
  • सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं करने के निर्देश
  • होटल-ढाबों पर रेड के दौरान एक्शन

MP Sex Worker Not Arrested: मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए हैं कि होटल और ढाबों में पुलिस रेड के दौरान सेक्स वर्कर महिला को आरोपी न बनाया जाए और न ही अरेस्ट किया जाए।

क्यों दिया गया ये आदेश

[caption id="attachment_789600" align="alignnone" width="715"]MP Sex Worker Not Arrested order महिला सुरक्षा की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का आदेश[/caption]

महिला सुरक्षा की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया है। इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि वैश्यालयों में दबिश की दशा में स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है। केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर को गिरफ्तार, दंडित अथवा परेशान नहीं करना चाहिए।

सेक्स वर्कर को आरोपी बना रही पुलिस

sex workers mp

महिला सुरक्षा की स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सभी जिलों के SP को निर्देश देते हुए लिखा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि कुछ जिलों में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध में होटल और ढाबों के संचालकों द्वारा पैसा लेकर होटल और ढाबों के कमरों को, वैश्यालय के रूप में चलाया जा रहा है। पुलिस दबिश के बाद बरामद की गई महिला (सेक्स वर्कर) को आरोपी बनाती है।

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अपनी इच्छा से फिजिकल रिलेशन बनाना अवैध नहीं

स्पेशल DG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सेक्स वर्कर को आरोपी नहीं बनाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि अपनी इच्छा से फिजिकल रिलेशन बनाना अवैध नहीं है। सिर्फ वैश्यालय चलाना अवैध है। इसलिए सेक्स वर्कर को गिरफ्तार या परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

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