MP Second Hand Vehicle: अब वाहन ट्रांसफर कराने खरीदार और विक्राता को जाना पड़ेगा RTO, विरोध में एजेंट्स ने की हड़ताल

MP Second Hand Vehicle: अब वाहन ट्रांसफर कराने खरीदार और विक्राता को जाना पड़ेगा RTO, विरोध में एजेंट्स ने की हड़ताल

MP Second Hand Vehicle: अब वाहन ट्रांसफर कराने खरीदार और विक्राता को जाना पड़ेगा RTO, विरोध में एजेंट्स ने की हड़ताल

हाइलाइट्स

  • खरीदार और विक्राता को जाना पड़ेगा RTO
  • आरटीओ जीतेन्द्र शर्मा ने जारी किया आदेश
  • विरोध में एजेंट्स ने प्रदर्शन कर की हड़ताल

MP Second Hand Vehicle: अगर आप भी पुरानी गाड़ी खरीद या बेच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब गाड़ी को नाम करवाने के लिए खरीददार और गाड़ी मालिक को RTO जाना पड़ेगा। इस संबंध में RTO जीतेंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।

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नाराज एजेंट्स ने की हड़ताल

इधर, RTO के आदेश के बाद एजेंट बड़े ही नाराज हैं, उन्होंने इसे लेकर आरटीओ के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही आज हड़ताल भी कर दी है।

एजेटों का कहना है कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है तो फिर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेने और लोगों को सिर्फ साइन करने के लिए RTO ऑफिस तक बुलाना गलत है। वहीं RTO शर्मा का कहना है कि अब गाड़ी नाम करवाने की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जा रही है।

वहीं इस मामले में जानकारों का कहना है कि वाहन फोर एप पर वाहन के रि-रजिस्ट्रेशन सहित अन्य सुविधाएं भी ऑनलाइन हैं, जिसमें दो ऑप्शन आते हैं, आधार और मोबाइल।

खरीददार और गाड़ी मालिक को जाना पड़ेगा RTO

आधार नंबर डालते ही पूरा डाटा ऑटोमेटिक आ जाता है। जिसके बाद वेरिफिकेशन करवाने के लिए RTO नहीं जाना होता है। वहीं मोबाइल से प्रोसेस करने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ​लिए RTO जाना होता है।

नए आदेश में सभी को RTO बुलाने की बात कही गई है। जिसके तहत अब पुराने वाहन खरीदने पर गाड़ी मालिक और खरीददार दोनों को आरटीओ जाना पड़ेगा। तब ही वाहन नाम होगा। अन्यथा नहीं होगा।

एक तरफ आरटीओ का आदेश और दूसरी तरफ एजेंटों की मांग दोनों आमने-सामने है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। आरटीओ द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक काम होगा या फिर एजेंट की मांग पर सुनवाई होते हुए नियम में कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि आज एजेंट हड़ताल पर हैं और शायद आगे भी वे जारी रखें।

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