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MP में स्कूल बसों को लेकर हाईकोर्ट सख्त: प्रदेश में जल्द थम सकते हैं 12 साल पुरानी 5 हजार स्कूल बसों के पहिए

Madhya Pradesh Schools Colleges RTO Rules & Regulations; यह फैसला मध्यप्रदेश शैक्षणिक संस्था वाहन समन्वय समिति ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेशों के बाद लिया है।

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Manya Jain
MP School Bus RTO Rules

MP School Bus RTO Rules

MP School Bus RTO Rules: मध्य प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों के लिए चलने वाली करीब 5000 बसें अगले हफ्ते से बंद हो सकती है। यह फैसला मध्यप्रदेश शैक्षणिक संस्था वाहन समन्वय समिति ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेशों के बाद लिया है।

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आदेश के मुताबिक 12 साल से पुरानी बसों का उपयोग छात्र-छात्राओं को लाने ले जाने के लिए किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने इस आदेश को लेकर सभी RTO (MP School Bus RTO Rules) को निर्देश जारी कर दिए हैं। समिति ने रविवार को भोपाल में बैठक कर चिंता जताई कि प्रदेश कि 20 हज़ार बसों में से 5000 बसें 12 साल या उससे अधिक पुरानी हैं।

भोपाल की 400 से अधिक बसें होंगी प्रभावित 

इस संबंध में रविवार को समिति ने भोपाल में बैठक ली। इस समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था सिर्फ स्कूल बसों के लिए दी हैं, लेकिन परिवहन विभाग इसे कॉलेज कि बसों पर भी लागू कर दिया है, जिससे भ्रम कि स्थिति बन गई है।

अब्दुल सरवर ने बताया कि भोपाल (MP School Bus Rules) की 400 से अधिक बसें भी इस आदेश से प्रभावित हो सकती हैं। समिति ने इस फैसले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है और कहा कि सुधार न होने पर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया जाएगा।

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इस निर्णय से बसों की कमी के चलते किराए में बढ़ोतरी का असर भी छात्रों और अभिभावकों पर पड़ सकता है।

25 बिंदुओं पर मिले कार्य के निर्देश

बता दें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूल बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25 बिंदुओं पर कार्य का निर्देश दिया है। इसमें यह प्रावधान शामिल है कि ऐसे ड्राइवरों को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

जिन पर एक साल में दो बार सिग्नल तोड़ने, तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाने या नशे की हालत में वाहन चालान कटा हो। इसके अलावा स्कूल बसों में सुरक्षा नियमों की निगरानी के लिए अभिभावक या स्कूल के शिक्षक यात्रा कर सकते है।

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बसों में छात्र-छात्राओं को यात्रा की अनुमति होगी। किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

ड्राइवरों के लिए बने नियम

प्रदेश में स्कूल बसों (MP School Bus New Rules) के लिए कुछ विशेष नियम तैयार किए गए हैं। जिससे छात्रों की सुरक्षा पक्की की जा सके। इन नियमों में रंग पीला होना जरुरी है। इन बसों पर स्कूल बस या ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरुरी है।

इसके साथ ही स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल का नाम,पता और नंबर लिखा होना चाहिए। बस पर 9 इंच के बोर्ड पर स्पष्ट रूप से वाहन प्रभारी का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए।

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स्कूल बस की खिड़कियों में जालीदार ग्रिल होना अनिवार्य है, जबकि शीशों पर टिंटेड फिल्म या पर्दे लगाने की अनुमति नहीं होगी। बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए।

स्कूल को शपथ पत्र देना होगा कि बस का संचालन खतरनाक ढंग से नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बसों में स्पीड गवर्नर लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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साल 2024 खत्म होने से पहले ही कई अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभाग छुट्टियों का कैलेंडर जारी करना शुरू कर देते हैं। अगले साल यानी 2025 में खूब छुट्टियां मिलेंगी।

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इस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने 2025 में होने वाली हॉलीडे का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। अगले साल राज्य में छुट्टियां 2 महीने से ज्यादा की हैं। हालांकि, इस राज्य में अचानक नए नियम लागू होने के कारण, स्कूल कभी-कभी छुट्टियों के दौरान भी खुलते हैं।

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