MP HRA Revised Order: सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त वेतन पर मिलेगा HRA, जिलों में निर्धारित अलग-अलग दर से होगा भुगतान

Madhya pradesh HRA Revised Order: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते (HRA) के एक महीने पुराने आदेश में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सोमवार, 5 मई को एक संशोधन पत्र जारी किया गया। जिसके तहत एमपी के सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त वेतन पर HRA मिलेगा, यह प्रदेश के जिलों में निर्धारित अलग-अलग सरकारी दर अनुसार भुगतान किया जाएगा।

Madhya pradesh HRA Revised Order

हाइलाइट्स

  • 3 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था HRA आदेश
  • 5 मई 2025 को HRA आदेश में किया संशोधन
  • निर्धारित दर से 5%, 7% और मूल वेतन पर 10% मिलेगा

Madhya pradesh HRA Revised Order: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते (HRA) के एक महीने पुराने आदेश में मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) द्वारा सोमवार, 5 मई को एक संशोधन पत्र (Amendment letter) जारी किया गया।

जिसके तहत MP के सरकारी कर्मचारियों (government employees) को प्राप्त वेतन पर ही HRA मिलेगा, यह प्रदेश के जिलों में निर्धारित अलग-अलग सरकारी दर (government rate) अनुसार भुगतान किया जाएगा।

मूल वेतन पर 10% मिलेगा HRA

दरअसल, 3 अप्रैल 2025 को मध्यप्रदेश सरकार से सरकारी कर्मचारियों के HRA की घोषणा की गई थी। जिसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कहीं 5 प्रतिशत, कहीं 7 प्रतिशत और मूल वेतन पर 10 प्रतिशत HRA निर्धारित किया गया। जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का निर्धारित दर अनुसार HRA दिया जाएगा।

कर्मचारियों में थी असमंजस की स्थिति

प्रदेश के नए कर्मचारियों को चार साल में उनका मूल वेतन (basic salary) दिया जाता हैं। यानी पहले साल मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत, तीसरे साल 90 प्रतिशत और चौथे साल 100 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाता है। ऐसे में इन कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति थी कि यह HRA उन्हें मूल वेतन पर मिलेगा या प्राप्त वेतन (salary received) पर।

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मप्र सरकार ने किया आदेश में संशोधन

कर्मचारी संघ की ओर से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मप्र सरकार को एक पत्र सौंपा गया। जिसके बाद सरकार की ओर से HRA के आदेश में संशोधन किया गया और 5 मई 2025 को संशोधित आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद से भत्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।

तीन बिंदूओं से किया स्पष्ट

मप्र सरकार के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी (PS Manish Rastogi) ने तीन बिंदूओं से सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट किया है कि छठवें वेतनमान (sixth pay scale) की अवधि में यह गणना, बेंड वेतन में मूल वेतन और ग्रेड वेतन (grade pay) के योग के 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

MP के तहसीलदार-पटवारियों ने क्यों खोला EOW के खिलाफ मोर्चा: EOW अफसर को सस्पेंड करने की मांग.?

MP Patwari Tehsildar Vs EOW (1)

MP Patwari Tehsildar Vs EOW: आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के खिलाफ सोमवार, 5 मई को प्रदेशभर के तहसीलदार और पटवारियों ने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलदार (Tehsildar) और पटवारियों (Patwari) ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध किया। शाम को सभी जिलों के कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें उन्होंने झूठी FIR दर्ज कराने वाले EOW अफसरों को सस्पेंड (suspend) करने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने क्लिक करें...

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