MP में गणतंत्र दिवस पर कौन कहां करेगा झंडावंदन: शहीदों की याद में 30 जनवरी को प्रदेश में 2 मिनिट का मौन

MP Republic Day Flag Hoisting: गणतंत्र दिवस पर एमपी का कौन मंत्री कहां करेगा झंडावंदन देखें लिस्ट!

MP में गणतंत्र दिवस पर कौन कहां करेगा झंडावंदन: शहीदों की याद में 30 जनवरी को प्रदेश में 2 मिनिट का मौन
MP Republic Day Flag Hosting Shedule मध्यप्रदेश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश का मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर होगा, जहां राज्यपाल मंगुभाई पटेल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में झंडावंदन करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना में तिरंगा फहराएंगे।
उपमुख्यमंत्री जबलपुर और रीवा में करेंगे फ्लैग होस्टिंग

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जबलपुर और राजेन्द्र शुक्ल को रीवा में झंडावंदन का जिम्मा सौंपा गया है। इसी तरह, अन्य मंत्रियों को भी विभिन्न जिलों में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी दी गई है।

30 जनवरी को प्रदेश में मौन

मध्यप्रदेश में 30 जनवरी को सुबह 11 बजे दो मिनट के लिए पूरा प्रदेश थम जाएगा। यह मौन शहीदों की याद में होगा, विशेष रूप से महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर। इस दिन, राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जहां भी हों, दो मिनट के लिए मौन धारण करें। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन जिलों में प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी

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शेष 22 जिलों में कलेक्टर फहराएंगे तिरंगा

प्रदेश के 22 जिलों के कलेक्टरों को गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने का अवसर मिलेगा। इनमें खरगोन, बड़वानी, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, मउगंज, छतरपुर, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, मण्डला, बालाघाट, पांर्ढुना, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, शहडोल, विदिशा और डिंडोरी जिले शामिल हैं। इस दिन राज्यभर में आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, साथ ही परेड भी आयोजित होगी। स्कूलों में भी झंडा फहराया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

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सभी सरकारी भवनों में लाइट्स लगाने के आदेश

गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी भवनों और ऐतिहासिक स्थलों को 26 जनवरी को एक दिन के लिए रोशन किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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