MP में महंगा होगा शपथ पत्र: 500 की जगह हजार में बनेगा किरायानामा, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए 1000 की जगह देने होंगे 5000

MP Rent Property Agreement: मध्यप्रदेश में अब नोटरी महंगी हो गई है। शपथ पत्र 50 रुपये की जगह 200 रुपये में बनेगा। किरायानामा 500 की जगह 1000 रुपये और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1000 की जगह 5000 रुपये में बनेगा।

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हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में अब एग्रीमेंट महंगा
  • विधानसभा में भारतीय स्टांप (मप्र संशोधन) विधेयक 2025 पास
  • शपथ पत्र, रेंट और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होंगे महंगे

MP Rent Property Agreement: मध्यप्रदेश में एग्रीमेंट अब महंगा हो गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 पास हो गया। इसके बाद स्टांप ड्यूटी बढ़ जाएगी।

क्या-क्या होगा महंगा ?

शपथ पत्र

पहले 50 रुपये में बनता था, अब 200 रुपये में बनेगा।

रेंट एग्रीमेंट

पहले 500 रुपये में बनता था, अब 1 हजार रुपये में बनेगा।

प्रॉपर्टी एग्रीमेंट

पहले 1 हजार रुपये में बनता था, अब 5 हजार रुपये में बनेगा।

शस्त्र लाइसेंस

शस्त्र लाइसेंस पहले 5 हजार रुपये में बनता था, अब 10 हजार रुपये में बनेगा।

विधानसभा में पास हुए 8 संशोधन विधेयक

MP विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को 8 संशोधन विधेयक पास किए गए। इसमें भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 भी शामिल था। भारतीय स्टांप (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 भी शामिल था। इस विधेयक के पास होने से शपथ पत्र, रेंट और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट महंगे हो जाएंगे। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस भी महंगा होगा।

कांग्रेस ने किया विरोध, सदन से किया वॉकआउट

विधानसभा में कांग्रेस ने स्टांप ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। एग्रीमेंट और शपथ पत्र पर टैक्स बढ़ाने पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे नियम के खिलाफ बताया। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

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नोटरी फीस बढ़ाने से क्या होगा ?

नोटरी फीस बढ़ाने से सरकार को राजस्व में फायदा तो होगा ही, इसके साथ ही फर्जी दस्तावेजों पर भी रोक लगेगी। कई बार कम फीस के कारण फर्जी दस्तावेजों के मामले सामने आते हैं। फीस बढ़ाने से प्रक्रिया को थोड़ा सख्त बनाया जा सकता है, ताकि सिर्फ जरूरी काम के लिए ही नोटरी हो।

एमपी में अब घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के बकाया टैक्स पर 4 गुना पेनल्टी

Madhya Pradesh Motor Vehicles Taxation Bill 2025 Update: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसूत्र सत्र में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इस के तहत नए नियमों में बस या मालवाहक वाहनों पर पेनाल्टी, व्यापक टैक्स वसूली और ड्राइविंग लाइसेंस घर पर पहुंचाने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कांग्रेस ने बकाया टैक्स वसूली और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जवाब में कहा कि पुराने बकाये पर 4 गुना अधिक वसूली की जाएगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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