भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते धर्म परिवर्तन के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 में बदलाव करते हुए कहा गया है कि अब किसी को भी धर्म बदलने से पहले देना उसका घोषणापत्र देना अनिवार्य होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार 60 दिन पहले धर्म परिवर्तन की सूचना जिले के डीएम DM को देना होगी। इस सूचना के तहत उन्हें घोषणा पत्र भरना होगा। बता दें कि सरकार की इस सख्ती का कारम मध्य प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के मामले हैं। जिसके चलते धारा 10 में बदलाव करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2022 की अधिसूचना जारी की गई है।